Section 163 Imposed in 300 MW Lakhwar Multipurpose Project Area for Six Months
टिहरी गढ़वाल @ Rashtriy Vichar#
जिला प्रशासन ने 300 मेगावाट की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना क्षेत्र में छह माह के लिये धारा 163 लागू कर दी है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा परियोजना कार्यों के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। धनोल्टी की उपजिलाधिकारी नीलू चावला द्वारा जारी आदेश रविवार से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। यह आदेश आगामी छह माह तक प्रभावी रहेगा।
प्रशासन के अनुसार परियोजना क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों एवं संगठनों द्वारा धरना-प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी, मार्ग अवरोध तथा कार्यस्थलों पर अनधिकृत प्रवेश जैसी गतिविधियों की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। आदेश का उद्देश्य क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना तथा किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकना है।
जारी निर्देशों के अनुसार परियोजना के सभी कार्यस्थलों से 500 मीटर की परिधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने तथा नारेबाजी करने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग और हथियार, ज्वलनशील पदार्थ अथवा अन्य आपत्तिजनक सामग्री लेकर चलने की अनुमति भी नहीं होगी।
प्रशासन ने परियोजना स्थल, कार्यालयों, आवासीय परिसरों और निर्माण क्षेत्रों में अनधिकृत प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। साथ ही परियोजना की मशीनरी, वाहनों एवं सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों के कार्य में बाधा उत्पन्न करने तथा सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से अफवाह या भड़काऊ सामग्री प्रसारित करने पर भी रोक लगाई गई है।
हालांकि स्थानीय निवासियों को अपने घरों में आने-जाने तथा कृषि कार्यों के लिए सामान्य और शांतिपूर्ण आवाजाही की छूट दी गई है। इसके लिए उन्हें प्रशासन द्वारा निर्धारित सभी शर्तों और निर्देशों का पालन करना होगा।
उपजिलाधिकारी नीलू चावला ने कहा कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) तथा अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए क्षेत्र में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहभागिता की अपेक्षा जताई है।
