- बैंक के 9 हजार खाताधारक परेशान
- वित्तीय संचालन में पाई गई गंभीर अनियमितताएं
देहरादून@रा.वि। देहरादून स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की सख्त कार्रवाई सामने आयी है। आरबीआई ने बैंक की लेन-देन की कार्यवाही पर छह माह का प्रतिबंध लगा दिया है। इस आदेश के बाद बैंक के करीब 9000 खाताधाकों की मुश्किलें बढ़ गईं हैंं। आररबीआई ने यह कार्रवाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 35A (धारा 56 के साथ) के तहत की गई है।
सूत्रों के अनुसार बैंक के वित्तीय संचालन में गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद यह कदम उठाया गया है। यह कार्रवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है।
आरबीआई ने अपने आदेश में बैंक को सामान्य बैंकिंग लेनदेन पर रोक लगाने के साथ सीमित प्रशासनिक खर्चों की अनुमति दी है। कर्मचारियों के वेतन, किराया, बिजली-पानी के बिल, स्टेशनरी, न्यायालय शुल्क और वकीलों की निर्धारित सीमित फीस के भुगतान की इजाजत दी गई है।
साथ ही, मामले में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) से अनुमति लेने की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है। बैंक को 45 दिनों के भीतर प्रत्येक जमाकर्ता की प्रमाणित बकाया सूची डीआईसीजीसी को सौंपनी होगी, ताकि बीमित राशि के दावों की प्रक्रिया आगे बढ़ सके।
आरबीआई की इस कार्रवाई से हजारों खाताधारकों में चिंता का माहौल है। जिन लोगों की जमा पूंजी इस बैंक में है, वे अब केंद्रीय बैंक की आगामी समीक्षा और निर्देशों पर निर्भर हैं।
यह घटनाक्रम राज्य के सहकारिता तंत्र पर भी सवाल खड़े करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते निगरानी और ऑडिट प्रक्रिया प्रभावी होती, तो हालात यहां तक न पहुंचते। अब बैंक का भविष्य आरबीआई की समीक्षा और सुधारात्मक कदमों पर निर्भर करेगा।
