RBI Issues New Rules Allowing Banks to Lock Financed Mobile Phones for EMI Defaults from January 2027
- फोन फाइनेंस कराने वालों के लिए बड़ा बदलाव
- 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे आरबीआई के नए निर्देश
आरबीआई के अनुसार, बैंक या अन्य विनियमित वित्तीय संस्थान केवल उन्हीं मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप पर तकनीकी नियंत्रण लागू कर सकेंगे, जिनकी खरीद के लिए उन्होंने ऋण दिया हो। ईएमआई की नियत तिथि से 30 दिन तक भुगतान नहीं होने पर डिवाइस के फीचर चरणबद्ध तरीके से सीमित किए जा सकेंगे। हालांकि, आउटगोइंग कॉल 60 दिन की चूक के बाद ही बंद की जा सकेगी, जबकि इनकमिंग कॉल, एसएमएस और आपातकालीन सेवाएं किसी भी स्थिति में बंद नहीं की जाएंगी।
आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि लगाए गए प्रतिबंध ऐसे नहीं होने चाहिए, जिनसे उधारकर्ता की नौकरी, व्यवसाय या आवश्यक कार्य प्रभावित हों। बकाया राशि का भुगतान होने के बाद बैंक को एक घंटे के भीतर सभी प्रतिबंध हटाने होंगे। यदि बैंक की लापरवाही से देरी होती है, तो उसे ग्राहक को 250 रुपये प्रति घंटे की दर से मुआवजा देना होगा। यह मुआवजा ऋण राशि से अधिक नहीं होगा।
केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा है कि लॉक किए गए डिवाइस का व्यक्तिगत डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। संपर्क सूची, एसएमएस, कॉल लॉग, फोटो, लोकेशन हिस्ट्री और अन्य निजी जानकारी का उपयोग ऋण वसूली या किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकेगा। साथ ही, सभी बैंकों और एनबीएफसी को शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं।
