- उत्तराखंड में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, हजारों मामलों के त्वरित निस्तारण का अवसर
वाचस्पति रयाल @ नरेन्द्रनगर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशन तथा उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वावधान में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, नैनीताल एवं राज्य के समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा राज्यभर में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन उत्तराखण्ड राज्य के माननीय उच्च न्यायालय, समस्त जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों, पारिवारिक न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, वाणिज्यिक न्यायालयों, राज्य एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों तथा ऋण वसूली अभिकरण, देहरादून सहित विभिन्न न्यायिक संस्थानों में एक साथ किया जाएगा।
प्रभारी अधिकारी, जिला कार्यालय टिहरी गढ़वाल ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से प्री-लिटिगेशन प्रकरणों (ऐसे मामले जो अभी न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं) तथा न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकार के वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित एवं सरल निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसमें फौजदारी के शमनीय मामले, धारा 138 एनआई एक्ट के प्रकरण, धन वसूली से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, श्रम विवाद, विद्युत एवं जलकर बिलों से जुड़े विवाद, वैवाहिक एवं कुटुंब न्यायालयों के प्रकरण, भूमि अर्जन से जुड़े मामले, वेतन-भत्ते एवं सेवानिवृत्ति संबंधी प्रकरण, राजस्व एवं अन्य सहायक मामले, दीवानी वाद, आईपीआर एवं उपभोक्ता मामले, अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों के समक्ष लंबित प्रकरण, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत शमनीय यातायात चालान सहित वे सभी मामले सम्मिलित होंगे, जिनका निस्तारण आपसी समझौते से संभव है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को सरल, सुलभ, त्वरित और कम खर्चीला बनाना है, जिससे आम नागरिकों को शीघ्र न्याय मिल सके और न्यायालयों पर लंबित मामलों का बोझ भी कम किया जा सके।
सर्वसाधारण को सूचित किया गया है कि जो भी व्यक्ति अपने वादों या मामलों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं, वे 13 मार्च, 2026 तक किसी भी कार्यदिवस में संबंधित न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने वाद नियत करा सकते हैं और इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।
अधिक जानकारी एवं मार्गदर्शन के लिए नागरिक उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल अथवा संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
