Uttarakhand High Court Orders State to Submit Progress Report on Lokayukta Appointment Within a Week
- उच्च न्यायालय ने सरकार को में प्रगति रिपोर्ट एक सप्ताह में पेश करने का आदेश दिया
देहरादून। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में लोकायुक्त की लंबित नियुक्ति को लेकर सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। हल्द्वानी निवासी रवि शंकर जोशी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सरकार से कहा कि एक सप्ताह के भीतर लोकायुक्त नियुक्ति की प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने बताया कि सर्च कमेटी की बैठक 3 अप्रैल को होगी और नाम प्रस्तावित किया जाएगा।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रदेश में लोकायुक्त का पद लंबे समय से रिक्त है, जबकि हर साल इसके कार्यालय पर 2-3 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई स्वतंत्र जांच प्रणाली नहीं है और राज्य की जांच एजेंसियां सरकार के अधीन होने के कारण निष्पक्ष जांच प्रभावित होती है। याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार लगातार इस मामले को टाल रही है और एक सशक्त एवं स्वायत्त लोकायुक्त की नियुक्ति बेहद आवश्यक है।
